शिमला। अब निजी स्कूलों की फीस को लेकर चल रहा विवाद सीधे उपायुक्त की जांच कमेटी के सामने नहीं रखा जा सकेगा। दरअसल, प्रदेश की जयराम सरकार ने अभिभावकों और निजी स्कूल प्रबंधकों से पीटीए की बैठक में शिकायतों का निस्तारण करने को कहा है।
वहीं, यदि इन बैठकों में कोई सहमति नहीं बन बाते है तब उपायुक्तों के पास इस तरह के मामले जाएंगे। जिसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी सभी पक्ष सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।
शिक्षा विभाग ने बीते दिनों मंत्रिमंडल बैठक में हुए स्कूल फीस के फैसले को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। जिसे सख्ती से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में शर्त नंबर 18 को शामिल किया है। वहीं, राज्यपाल से मंजूरी के बाद सरकार ने नई शर्त को एक्ट में शामिल भी कर लिया है।
इसके अलावा अब से निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी पीटीए के सामने अपनी बात और समस्याएं रख सकेंगे। इन मामलों का भी अगर यहां हल न निकला तो उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के पास ये शिकायतें ट्रांसफर की जाएंगी।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर द्वारा कई बार बयान दिए जाने के बाद भी निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली होने के लिखित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं, सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता के अलावा दो बार सचिवालय से शिक्षा मंत्री सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिए जाने को लेकर बयान दे चुके हैं।
0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks