हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस की वसूली के आदेश जारी

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हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस की वसूली के आदेश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। सूबे के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा इस संबंध में तीन बार बयान दिए जाने के बाद सरकार की तरफ से इस बाबत लिखित आदेश जारी किया गया है। सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अमरजीत कुमार शर्मा को निजी स्कूल प्रबंधकों को इस बारे में समझाने का जिम्मा सौंपा है। 

वहीं, सरकार द्वारा जारी यह आदेश न मानने वाले स्कूलों का मामला उपरोक्त जिले के डीसी की अध्यक्षता में बनाई शिकायत निवारण कमेटियों के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा। संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा वेद प्रकाश की ओर से जारी किए गए इन आदेशों की प्रति उपायुक्तों और उच्च व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को भेज दी गई है। 

बता दें कि अबतक शिक्षा मंत्री द्वारा इस संबंध में बयान दिए देने के बाद भी अफसरशाही लिखित में पत्र जारी नहीं कर रही थी। जिसके बाद अब उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई जांच कमेटियों को लेकर जारी आदेशों में ही सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए निजी स्कूलों को कहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एक्ट 1997 में एक नई शर्त जोड़ी है। जिसके बाद अब संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में जारी किए गए पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक को कहा गया है कि निजी स्कूलों के प्रबंधकों को बुलाकर समझाया जाए।

सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच कोई विवाद आपसी सहमति से हल नहीं होता पाटा है तो उसकी सुनवाई उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई शिकायत निवारण कमेटी के माध्यम से करवाई जाएगी। वहीं, इस कमेटी का अंतिम और सर्वमान्य होगा। 

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