कांगड़ा। हिमाचाल प्रदेश में नए साल के अवसर पर सैलानियों का आगम शुरू हो गया है, इस सब के बीच कांगड़ा जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले के डीसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर को 35 मिनट ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। प्रशाना द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन पटाखे ही फोड़ने और बेचने की अनुमति होगी।
प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार नए साल के जश्न में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही किसी भी जश्न के लिए ऑनलाइन पोर्टल hp.gov.in पर अनुमति लेनी होगी। संबंधित एसडीएम की अनुमति के बाद ही नए साल पर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा रात के समय में लाउड स्पीकर, पब्लिस एड्रेस सिस्टम या कोई साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
वहीं, आडिटोरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल या पब्लिक इमरजेंसी में संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से इनका इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए अनुमति देते वक्त 12 जून 2020 के एनजीटी के आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 को लेकर संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नजर रखनी होगी।
पटाखे संबंधित एसडीएम की अनुमति से बेचे जा सकेंगे। पटाखे चिन्हित जगहों पर ही बेचे जाएंगे। मार्केंट, सरकारी ऑफिस, साइलेंस जोन व हेरिटेज भवनों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध होगा। सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत पटाखों के बेस्ट के साइंटिफिक डिस्पोजल को सुनिश्चित करेंगी। यह आदेश एक जनवरी तक लागू रहेंगे।
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