शिमला डेस्क: हिमाचल प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी पूरी हो जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने मतदान के दिन की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर जिस तिथि को मतदान होगा, उस तिथि को वहां पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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बता दें कि प्रदेश में 10, 17, 19 और 21 जनवरी को निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर मतदान होने हैं। मतदान के तिथि को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इन क्षेत्रों में स्थापित दुकानें मतदान के दौरान बंद रहेगी।
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वहीं, दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश रहेगा। साथ ही जो कर्मचारी प्रदेश के बाहरी राज्यों या विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं और शहरी स्थानीय निकायों में मतदान करने का अधिकार रखते है, उन्हें संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी के समक्ष मतदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें भी विशेष अवकाश देने का प्रबंध है।




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