बोर्ड द्वारा इन उद्योगों को रंगाई प्रक्रिया को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि बद्दी स्थित दो उद्योगों के चार यूनिट निर्धारित मानकों के आधार पर कार्य नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बीबीएन के बालद और सरसा खड्ड में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में बोर्ड द्वारा यह कार्रवाई किए जाने के बाद बद्दी स्थित अधिकारियों को आदेशों का अनुपालना करवाने के लिए सात दिन भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
बता दें कि इससे पहले भी जून माह में राज्य प्रदूषण बोर्ड को प्रदूषण फैलाने वाले जिम्मेदार इकाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश दिए गए थे। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उपचार प्रणाली स्थापित करने को कहा था। हालांकि बोर्ड के इन आदेशों को कंपनियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां इनकी याचिकाओं को निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे प्रदूषणकारी इकाइयों के खिलाफ उचित कदम उठाएं।
जिसके बाद अब जाकर राज्य प्रदूषण बोर्ड ने बद्दी की चार टेक्सटाइल कंपनियों को तत्काल प्रभाव से रंगाई प्रक्रिया बंद करने को कहा है। इसके अलावा बोर्ड ने इन चार इकाइयों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पर 1।86 करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया है।




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