नई दिल्ली। कोरोना महामारी के इस दौरान में कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढाने के बाद आखिरी डेट 10 जनवरी तय की गई है। इसी के चलते 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न 10 जनवरी तक फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में करदाताओं को समय रहते ITR फाइल कर देना चाहिए। बता दें कि समय पर टैक्स जमा न करने पर करदाताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
बतौर रिपोर्ट्स, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। वहीं, ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है, उनको लेट फीस के रूप में केवल 1 हजार रुपए ही देने होंगे।
टैक्स का भुगतान नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकेंगे। इस तरह का अपराध करने वाले लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50% से लेकर के 200% तक जुर्माना लग सकता है। वहीं, ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।




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