कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामला: हाईकोर्ट ने CBI ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

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कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामला: हाईकोर्ट ने CBI ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

शिमला। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले में पीड़ित परिवार की याचिका को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने परिवार की तरफ से दायर की गई याचिका के आधार पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई तीन मार्च को होनी तय की गई है। 

बता दें कि इससे पहले मृतका की मां की तरफ से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद बीते अक्टूबर में शिमला स्थित प्रदेश हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। मृतक की मां का मानना है कि अकेला व्यक्ति बेटी के साथ दरिदगी नहीं कर सकता। उन्हें इस बात का भरोसा जताया है कि उन्हें कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। 

हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका में कोर्ट के सेवारत जज की निगरानी में सीबीआई से दोबारा जांच की मांग की गई है। याचिका में इस बात का आरोप लगाया गया है कि पहले अधूरी जांच हुई थी। गौरतलब है कि इससे पहले मृतका मां ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां पर तीन सदस्यीय बैंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को इसमें वापस हाईकोर्ट जाना चाहिए।

यहां जानें पूरा मामला 

कोटखाई क्षेत्र में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ चार जुलाई, 2017 को दुष्कर्म हुआ और फिर निर्मम हत्या कर दी गई। पहले जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें से सूरज की कोटखाई थाने की हवालात में मौत हो गई थी।

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