शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सभी शहरी स्थानीय निकायों में जहां 10 जनवरी, 2021 को चुनाव है, वहां के वोटरों को 10 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इन क्षेत्रों में स्थापित दुकानें 10 जनवरी, 2021 कोबंद रहेंगी।
उन्होंने आगे बताया कि यह दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए वेतनिक अवकाश होगा। वहीं, जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं और शहरी स्थानीय निकायों में मतदान करने का अधिकार रखते है, उन्हें संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से कर्मचारी ने वास्तव में मतदान किया है उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में विशेष अवकाश दिया जा सकता है।




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