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सरकार की तरफ से डिपो होल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पॉश मशीन में उपभोक्ता की उंगली लगाने के बाद मशीन को सैनिटाइज अवश्य करें। इसके अलावा डिपो होल्डरों को उपभोक्ताओं से सोशल डिस्टेंस नियम का पालन और मास्क लगाने को भी कहा गया है। सरकार द्वारा दिए गए इन निर्देशों में यह साफ़ किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मशीन में उंगली स्कैन नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राशनकार्ड को स्कैन करके राशन दिया जा सकेगा।




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