शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त कमचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल इनकी ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का रास्ता साफ हो गया है। बतौर रिपोर्ट्स, जो कर्मचारी 15 मई 2003 से 21 सितंबर 2017 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ मिलने शुरू हो जाएगा।
इस संबंध में सरकारी तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश 15 मई 2003 से 21 सितंबर 2017 के बीच जान गंवाने वाले कर्मियों पर भी लागू होगा। मृतक कर्मियों के परिजनों को इसका लाभ मिलेगा।
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गौरतलब है कि यह मामले काफी दिनों से विचाराधीन था। जिसके बाद अब जाकर सरकार ने काफी विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय एनपीएस के तहत आते कर्मचारियों को ग्रेच्युटी जारी करने के 18 सितंबर 2017 के निर्देश 15 मई 2003 से नियमित रूप से कर्मचारियों पर लागू होगा। वहीं, वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में 15 अक्टूबर 2019 को जारी स्पष्टीकरण को इसके जारी होने की तारीख से वापस ले लिया जाएगा।





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