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बता दें कि राजधानी शिमला स्थित बालूगंज थाने में इनके खिलाफ आइपीसी की धारा 341, 323, 353, 124, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 124 राज्यपाल या राष्ट्रपति का रास्ता रोकने और बाधा पहुंचाने पर दर्ज होता है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुर्माना या पांच वर्ष की सजा का प्रविधान है। विधायकों को गिरफ्तार करने के लिए अब पुलिस रिपोर्ट विधानसभा को भेजेगी और उसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से इन आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी के संबंध में अनुमति भी मांगी जाएगी। विधानसभा मार्शल की तरफ से पांच विधायकों की शिकायत पुलिस से की गई। इसके आधार पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
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इस संबंध में प्रदेश विधानसभा के उपश्यक्ष हंसराज का कहना है कि राज्यपाल व राष्ट्रपति का रास्ता रोकने और बाधा पहुंचाने पर आइपीसी की धारा 124 के तहत मामला दर्ज होता है। इसमें गिरफ्तारी का प्रविधान है। कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार करने के संबंध में मामला विधानसभा आएगा और निर्णय लिया जाएगा।
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राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से बदसुलूकी के मामले की पूरी रिपोर्ट एसपी मोहित चावला ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि विधानसभा के बाहर क्या हुआ। पुलिस ने वीडियो फुटेज को भी सुबूत के तौर पर रिपोर्ट में शामिल किया है। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। टीम में डीएसपी सिटी, थाना प्रभारी सहित एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शामिल किया गया है। हालांकि मामला विधानसभा से जुड़ा होने के कारण पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है।
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