शिमला। कोरोना महामारी के कारण बीत साल से बंद चल रहीं हिमाचल की अधिनस्त अदालतों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस सबंध में आदेश देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा आदेश देते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत सूबे की सभी अधिनस्थ अदालतें 15 फरवरी से नियमित तौर पर काम करना आरम्भ कर देंगी।
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अधिसूचना के मुताबिक़ संबंधित सिविल व सैशन डिविजन के जिला व सत्र न्यायाधीश इन अदालतों में कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि हिमाचल की सभी अधीनस्थ अदालतों में लगभग 11 माह के बाद नियमित रूप से काम करना शुरू करेंगी।बीते साल लगे कोरोना लॉकडाउन में अदालतें बंद थीं। लॉकडाउन के बाद न्यायालयों में पहले तो आनलाइन ही सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान भी सामान्य नहीं बल्कि विशेष या जिन मामलों में सुनवाई अति आवश्यक हो, उनपर ही सुनवाई होती थी।
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