हिमाचल: मासूम की अबरू लूटने वाले को जेल में बितानी होगी जिंदगी; मिली उम्रकैद की सजा

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हिमाचल: मासूम की अबरू लूटने वाले को जेल में बितानी होगी जिंदगी; मिली उम्रकैद की सजा


हमीरपुर:
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हमीरपुर के राकेश कैंथला को अदालत ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

दरअसल घटना वर्ष 2019 की है। पुलिस थाना बड़सर में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी शशि कुमार पुत्र संसार चंद निवासी गांव बिझड़ी दसूआ, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग और आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन कर चालान हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया।

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बता दें कि मामला विशेष न्यायाधीश हमीरपुर में विचाराधीन था। जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए। अंततः शुक्रवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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