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बता दें, शिमला के विशेष जज वन की अदालत ने आबकारी एवं कराधान विभाग की रिटायर्ड अधिकारी गीता सिंह द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम जयराम ठाकुर के मुख्या सचिव जेसी शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक़ चूंकि मामला सीएम कार्यालय से जुड़ा था, इसलिए विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार से फैसले को चुनौती देने या जांच के संबंध में आदेश देने को लेकर संपर्क साधा था। वहीं, सरकार के इशारे के बाद ब्यूरो ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।
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हाईकोर्ट में इस बात की दलील दी गई कि दो बार इस मामले में जांच हो चुकी है। ऐसे में आगे जांच करने का औचित्य नहीं बनता है। अब मामले की अगली सुनवाई पर गीता सिंह का पक्ष कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी। बता दें, विशेष अदालत ने गीता सिंह की आपत्तियों को आधार बनाते हुए जनवरी माह में विजिलेंस ब्यूरो को शर्मा की आय से अधिक संपत्ति की विधिवत जांच कर तीन माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस जांच को 26 मार्च तक रोकने का आदेश जारी किया है।
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