हिमाचल: लूटी थी किशोरी की आबरू, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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हिमाचल: लूटी थी किशोरी की आबरू, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जज कपिल देव शर्मा की अदालत ने कहा कि महिला पुलिस थाना हमीरपुर में वर्ष 2019 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सुनील कुमार निवासी गांव कसियाणा डाकघर धनवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

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पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन की और चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाह न्यायालय में पेश हुए। गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनील कुमार को दोषी करार दिया। वीरवार को न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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