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बता दें कि 7 अप्रैल को चार नगर निगमों, छह नई नगर परिषदों और 128 पंचायतों में मतदान होगा। नगर पंचायतों और पंचायतों के चुनाव में बैलेट पेपरों से वोटिंग होंगे। राज्य चुनाव आयोग के आदेशों पर मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के कोरोना संक्रमण से बचाव को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए 4 बजे के बाद एक घंटे का समय वोट डालने के लिए रखा है।
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ऐसे वोटरों को पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी मतदान कराने के लिए लेकर जाएंगे। इसके बाद ईवीएम को सैनिटाइज किया जाएगा और दूसरे वोटर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान इस्तेमाल दस्तानों और मास्क को सुरक्षित तरीके से नष्ट कराया जाएगा। ऐसे वोटरों से पहले यानी सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक दूसरे वोटर मतदान करेंगे।
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गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग के अनुसार थर्मल स्कैनर, मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर फेस शील्ड का स्टाक उपलब्ध है। इनका इस्तेमाल मतदान के समय किया जाना है। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन का कहना है कि चुनाव अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियां कर ली हैं।
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