हिमाचल: 44 हजार का चश्मा लगाया खराब हुई आंख, अब दुकानदार दाम के साथ भरना होगा हर्जाना

Ticker

6/recent/ticker-posts

adv

हिमाचल: 44 हजार का चश्मा लगाया खराब हुई आंख, अब दुकानदार दाम के साथ भरना होगा हर्जाना

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने हमीरपुर के एक चश्मा विक्रेता को 17 हजार रुपए हर्जाना भरने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दुकानदार को उपभोक्ता से लिए गए 44058 रूपए को नौ फीसदी ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। 

यह भी पढ़ें: हिमाचल: DC ने निलंबित किया पंचायत प्रधान, भंडारे में शामिल होना पड़ा भारी

उपभोक्ता सुनील कौंडल ने बताया कि उनके पिता अनंत राम कौंडल निवासी गांव पिदरटा, डाकघर टिक्करी मिन्हासा उपमंडल भोरंज जिला हमीरपुर ने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह पर हमीरपुर के एक चश्मा विक्रेता से अक्तूबर 2013 में 44058 रूपए कीमत का एक चश्मा खरीदा था। 

खरीदारी के दौरान दुकानदार ने बताया था कि यह चश्मा नामी कंपनी का है और इससे आंखों की दृष्टि सेट हो जाएगी, लेकिन इस चश्मे को पहनने के बाद उपभोक्ता की आंखों की रोशनी कम होने लगी।

यह भी पढ़ें: हिमाचली देवताओं के आगे हारा क़ानून: मेले के दौरान कार्रवाई से उग्र हुए देवता, भगाई पुलिस

इसके बाद उपभोक्ता अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास गया। जिन्होंने बताया कि यह कंपनी का चश्मा न होने के कारण आंखों की रोशनी कम हो गई है। इसके बाद उपभोक्ता ने ऑनलाइन सर्च कर कंपनी का पता ढूंढा और उनसे संपर्क किया। 

कंपनी ने बताया कि उनका हिमाचल में कोई भी शोरूम या अधिकृत विक्रय केंद्र नहीं है। इस सारे मामले को लेकर उपभोक्ता ने जिला कंज्यूमर फोरम हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाई।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: मरीज के परिजन ने लेडी डॉक्टर व स्टाफ नर्स से किया घटिया व्यवहार, मामला दर्ज

इस मामले पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने दुकानदार को 44058 रूपए नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए। साथ ही 10 हजार रूपए मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना तथा सात हजार रूपए कानूनी खर्च देने के भी आदेश दिए। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान न करने पर दुकानदार को प्रतिदिन 200 रूपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए यहां क्लिक कर डाउनलोड करें News 4 Himalayans का मोबाइल एप  

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ