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उपभोक्ता सुनील कौंडल ने बताया कि उनके पिता अनंत राम कौंडल निवासी गांव पिदरटा, डाकघर टिक्करी मिन्हासा उपमंडल भोरंज जिला हमीरपुर ने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह पर हमीरपुर के एक चश्मा विक्रेता से अक्तूबर 2013 में 44058 रूपए कीमत का एक चश्मा खरीदा था।
खरीदारी के दौरान दुकानदार ने बताया था कि यह चश्मा नामी कंपनी का है और इससे आंखों की दृष्टि सेट हो जाएगी, लेकिन इस चश्मे को पहनने के बाद उपभोक्ता की आंखों की रोशनी कम होने लगी।
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इसके बाद उपभोक्ता अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास गया। जिन्होंने बताया कि यह कंपनी का चश्मा न होने के कारण आंखों की रोशनी कम हो गई है। इसके बाद उपभोक्ता ने ऑनलाइन सर्च कर कंपनी का पता ढूंढा और उनसे संपर्क किया।
कंपनी ने बताया कि उनका हिमाचल में कोई भी शोरूम या अधिकृत विक्रय केंद्र नहीं है। इस सारे मामले को लेकर उपभोक्ता ने जिला कंज्यूमर फोरम हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाई।
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इस मामले पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने दुकानदार को 44058 रूपए नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए। साथ ही 10 हजार रूपए मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना तथा सात हजार रूपए कानूनी खर्च देने के भी आदेश दिए। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान न करने पर दुकानदार को प्रतिदिन 200 रूपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
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