इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य सर्कार की प्रवक्ता ने बताया कि 5 मई, 2021 को राज्य में कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा 7 मई, 2021 की सुबह 6 बजे से 17 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के संबंध में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए है।
ताजातरीन बदलावों के अनुसार जारी किए गए नए आदेशों में पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे। इस सूची में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भी शामिल किया गया है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि 5 मई, 2021 को जारी आदेशों के बिंदु संख्या 10 के भाग 4 में राज्य सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों को लॉकडाउन के दौरान बंद रखने का उल्लेख है। वहीं, नए आदेशों के मुताबिक़ लॉकडाउन शब्द को कर्फ्यू पढ़ा जाए।
इसी तरह बिंदु संख्या 11 में लॉकडाउन के दौरान सामान्य परामर्श के अन्तर्गत प्रयोग किए गए लॉकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए। बिंदु संख्या 14 में दंडात्मक प्रावधान के तहत भी प्रयोग लॉकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए।
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