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डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से तरफ से इन संबंध में जारी किए गए आदेशों के तहत शिमला जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट के तीन घंटों के बाद भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे चलते रहेंगे।
इन आदेशों के तहत जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक की तीन घंटों के समय की बंदिश होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर लागू नहीं होगी। ये ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे।
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इसके अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन,पुष्प उत्पादन व संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। वहीं, सरकार की ओर से छह और नौ मई को जारी आदेशों के तहत जिन दुकानों, व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों को खुला रखने का निर्णय लिया है, उनमें काम होता रहेगा। औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी। घरेलू सहायक और वर्कर भी काम पर जा सकेंगे।
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दवाइयों व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इन सभी कामों के लिए संबंधित लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी। वे इसके लिए निजी या अपने व्यक्तिगत वाहन में आवाजाही कर सकेंगे, लेकिन उन्हें परिवहन विभाग के एसओपी का पालन करना होगा।
इस संबंध में विभिन्न हितधारकों, वर्करों व स्टाफ की ओर से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों को स्पष्ट किया है। इस संबंध में जिला पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है।
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