शिमला। हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच बीते कल सूबे के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश सरकार ने सूबे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
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इन फैसलों को लेकर सरकार की तरफ से देर शाम विस्तृत आदेश और SOP जारी कर दी गई है। इस खबर में आप सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के एक-एक बिंदु को बड़ी आसानी से और विस्तारपूर्वक समझ सकते है।
कब से कब तक चलेगा कोविड कर्फ्यू
एसओपी के तहत पूरे प्रदेश में 7 मई को सुबह छह बजे से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
धारा 144 के तहत क्या होंगे नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। पूरे प्रदेश में कल छह मई की रात से 16 मई तक पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है।
किन लोगों और प्रतिष्ठानों को मिलेगी कर्फ्यू से छूट
कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा दवाइयां बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी।
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वहीं, बैंक, एटीएम, आईटी वैंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी। खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेरी, दूध, मांस, फिश, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी। लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाम छह बजे तक ये दुकानें बंद करनी होंगी।
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ढाबे, होटल व रेस्टारेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे। सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी। इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी। एमबीबीएस चतुर्थ व पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रहेंगी।
किन चीजों-गतिविधियों और प्रतिष्ठानों पर लगी रहेगी पाबंदी
सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घरों से काम करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।
शादियों और क्रियाकर्म के लिए ये हैं नियम
शादी व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकेंगे।
तेल व गैस सेवाएं जारी रहेंगी
तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी। पैट्रोल, डीजल, एलपीजी, कैरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा। विद्युत आपूर्ति, डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी।
परिवहन सेवाएं
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी। हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा।
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माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहेगा। आपाताकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी। निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे।
कृषि-बागवानी
कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित काम व गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी।
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जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे।
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