हिमाचल में लग रहा कर्फ्यू: यहां देख लें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी लिस्ट

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हिमाचल में लग रहा कर्फ्यू: यहां देख लें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी लिस्ट

शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच आज सूबे के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सूबे में 10 दिनों का कोविड कर्फ्यू लगाने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 

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ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठाने लगा है कि इस कर्फ्यू के दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और किन चीजों पर सूबे में पाबंदी लगी रहेगी। तो आपको अपने इन सारे सवालों का जवाब इस खबर में मिल सकता है, हम नीचे बिन्दुवार खुले रहने और बंद होने वाली चीजों की जानकारी साझा कर रहे हैं:- 

हिमाचल में क्या-क्या बंद रहेगा 

  • सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि इस तरह के स्थान बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, आहते व बार आदि भी बंद रहेंगे। 
  • सभी सरकारी व निजी ऑफिस व संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। बिना अनुमति के वह हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकते हैं। 
  • स्कूल कॉलेज कोचिंग का क्या होगा 
  • प्रदेश में सभी शिक्षक संस्थान, ट्रैनिंग व कोचिंग संस्थान आदि 31 मई तक बंद रहेंगे। एमबीबीएस चौथे वे पांचवें वर्ष, बीडीएस चौथे, तृतीय वर्ष नर्सिंस क्लासें जारी रहेंगी। 
  • शादियों के लिए क्या हैं नियम 
  • शादियों व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति से 20 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति मिलेगी।

क्या-क्या खुलेगा 

  • शादियों व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति से 20 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति मिलेगी। मेडिकल लाइन से जुड़े कार्यलय व गतिविधियां जारी रहेंगी। 
  • निजी वाहन आकस्मिक कारणों के चलते ही पचास फीसदी क्षमता से चलने की अनुमित मिलेगी। अनावश्यक मूवमेंट बंद होगी।
  • बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। बैंकिंग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता और एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां को भी अनुमति होगी। 
  • इंश्योरेंस कंपनी भी काम करेंगी। 
  • नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं भी खुले रहेंगे। पर यहां पर न्यूनतम स्टाफ होना चाहिए है। 
  • कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, पेट्रोल पंप, केरोसीन व एलपीजी की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। 
  • राशन की दुकानें, पीडीएस, रोड साइड व स्ट्रीट कार्नर शॉप्स, किराने की दुकानें, सब्जी, फल, दूध डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश, पशुओं की आहार आदि, खादों व कीटनाशकों आदि की दुकानें भी खुली रहेंगी। पर इन्हें कोविड 19 के नियमों का पालन करना होगा। यह शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। 
  • होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे टूरिज्म विभाग की एसओपी के तहत कार्य करेंगे। 
  • होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी भी जारी रहेगी। 
  • खाद्य और किराने की वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। 
  • राज्य के अंदर और राज्य के बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पचास फीसदी क्षमता के साथ परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत चलेगी।

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