मंडी में सबसे सख्त नियम: ऐसा किया तो 8 दिन जेल
कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन की गाइडलाइन को लेकर डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि दस दिनों के कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। इसलिए लोग अनावश्यक रूप से पास के लिए न भटकें। लेकिन आवाजाही सिर्फ इमरजेंसी में ही की जाए।
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एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं हैं। जो राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उन्हें ही जिला में लागू किया गया है जबकि अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलता रहेगा।
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कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला भर में धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत शादी विवाह और मृत्यु पर ही 20 लोगों को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति होगी जबकि अन्य स्थानों पर 4 से अधिक एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और 8 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा।
कांगड़ा में अकारण बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई
सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने के अलावा कांगड़ा जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर भी सख्ती की है। शुक्रवार से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई अकारण घरों से बाहर निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इससे पहले भी जिला में कई चीजें खुली रखी गईं थी और लोगों के आवाजाही के लिए कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी। लेकिन शिकायतें आ रहीं थी कि लोग बिना मतलब बाजारों में घूम रहे थे। व्यापार मंडलों की ओर से तय किए गए समय के हिसाब से ही दुकानें खुलेंगी। शनिवार व रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।
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