कांगड़ा, ऊना, मंडी, सिरमौर, चंबा: दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित-जानिए

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कांगड़ा, ऊना, मंडी, सिरमौर, चंबा: दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित-जानिए

शिमला। हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रदेश की जयराम सरकार ने सूबे में 16 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू का ऐलान कर रखा है। इस सब के बीच बीते कल प्रदेश सरकार द्वारा 10 मई से कोविड कर्फ्यू को और सख्त करने का ऐलान किया गया है। 

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जिसके तहत सूबे में अब से मात्र 3 घंटे के लिए दुकानें खोली जाएंगी। दुकाने खोलने का समय निर्धारित करने का अधिकार जिला प्रशासन के जिम्मे सौंपा गया था। जिसके संबंध में अब अपडेट्स भी सामने आने लगी हैं। ताजा अपडेट के तहत सूबे के 5 जिलों में कांगड़ा, ऊना, मंडी, सिरमौर, चंबा जिलों में कब कब दुकानें खुलेंगी इसकी जानकारी सामने आ गई है, जिसे आप नीचे बिंदुवार देख सकते हैं। 

कांगड़ा में कब से कब तक खुलेंगी दुकानें 

कांगड़ा जिला में भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों  को खोलने और बंद करने का समय तय हो गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कांगड़ा जिला में दुकानें सुबह 8 बजे खुलेंगी और 11 बजे बंद होगी। इस बारे डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने आदेश जारी कर दिए हैं। 

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ढाबा सिर्फ एनएच किनारे खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। शादियों में बीस की संख्या निर्धारित है। शादी के लिए आवाजाही के लिए पुलिस द्वारा पूछे जाने पर प्रमाण दिखाना होगा। साथ ही शादी में आने वालों की लिस्ट प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों को देनी होगी।

चंबा में कब से कबतक खुलेंगी दुकानें 

उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि कोरोना वायरस  के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार 10 मई से नई बंदिशे लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना 10 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी। 

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अब 10 मई सोमवार प्रातः से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट, निजी वाहन का प्रयोग कोविड -19 के निदान, टीकाकरण, या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है।

सिरमौर में कब से कबतक खुलेंगी दुकानें 

सोमवार से सिरमौर में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी, यानी दुकानें खुलने की समय सीमा 3 घंटे निर्धारित की गई है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ आर के परुथी ने 5 मई व 8 मई 2021 को जारी आदेशों की निरंतरता में रविवार को जारी किए है। 

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दुकानों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुबह 8 से 11 बजे के दौरान केवल दैनिक जरूरतों व आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, बीज उर्वरकों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी।

मंडी में कब से कबतक खुलेंगी दुकानें 

राज्य सरकार के नए निर्देशों के बाद मंडी प्रशासन ने जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है। सोमवार से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। वहीं हार्डवेयर की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह समय सीमा ढाबों और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी, वे अपने तय समय के अनुसार पहले की तरह ही खुलेंगे और बंद होंगे। 

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वहीं किसानी और बागवानी से संबंधित गतिविधियां भी जारी रहेंगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य पूरी तरह से जारी रहेंगे। वो चाहे सरकारी क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में, इन्हें जारी रखने की अनुमति है। वहीं मनरेगा के कार्य भी जिले में जारी रहेंगे। लोगों को आने-जाने के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन आवाजाही की अनुमति सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही दी जाएगी।

ऊना में कब से कबतक खुलेंगी दुकानें 

जिला में 17 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब प्रातः 8 से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए ही खुलेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि नए आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। 

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जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर  शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।

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