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गौर्त्लाबा है कि इससे पहले सिर्फ पंजीकरण की ही व्यवस्था थी, जो कि प्रदेश सरकार के पोर्टल पर जाकर किया जाता था। जबकि अब नए नियम के तहत प्रदेश में डीसी के स्तर पर कोविड पास की अनुमति दी जाएगी। लोगों को ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। संबंधित जिले के डीसी उसे अप्रूव करेंगे। बिना डीसी के अप्रूवल के सूबे में अब लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी।




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