सोलन/कुल्लू. हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां एक तरफ जीवन रक्षक दवाओं और अन्य संसाधनों के लाले पड़े हुए हैं. वहीं, इन चीजों का निर्माण करने वाले राज्यों में सबसे अव्वल माने जा रहे हिमाचल प्रदेश में भी इन चीजों की धांधली और कालाबाजारी करने का दौर शुरू हो गया है.
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प्रदेश के कुल्लू जिले से सामने आ रही ताजा अपडेट के अनुसार जहां एक अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की तीन दर्जन शीशियां गायब हो गई हैं. वहीं, दूसरी तरफ सोलन जिले स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ी से ऑक्सीजन की कालाबाजी किए जाने की अपडेट सामने आ रही है. तो आइये एक-एक कर जानते हैं-दोनों मामलों के बारे में:-
कुल्लू जिला अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 36 शीशियां गायब, मामला दर्ज
मरीजों के लिए काफी हद तक कारगर माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की 36 शीशियां कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल से गायब हो गईं। रेमडेसिविर की किल्लत के बीच इंजेक्शन गायब होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके बाद कुछ देर तक प्रशासन इसकी जांच करता रहा। लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस को की है।
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अचानक रेमडेसिविर दवा के 36 इंजेक्शन गायब होने के बाद चर्चाएं तेज हैं। इसके बाद अस्पताल में पुलिस पहुंची और इसकी छानबीन करनी आरंभ कर दी है।
इस तरह अस्पताल से दवाएं गायब होने का यह पहला मामला सामने आया है। इस चोरी का शक स्टाफ पर जताया गया है। पुलिस टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचकर अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की है।
ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बद्दी की कंपनी के संचालक पर केस
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी पुलिस ने इंडो गैस कंपनी के संचालक के खिलाफ ऑक्सीजन की सप्लाई में सरकार के नियमों के तहत कार्य न करने पर मामला दर्ज किया है।
ऑक्सीजन गैस की सप्लाई पर निगरानी के लिए बनाई कमेटी ने बीबीएन की सभी ऑक्सीजन गैस कंपनियों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इंडो गैस कंपनी के रिकॉर्ड में खामियां मिलीं। आरोप है कि यहां से सरकार के आदेशों के मुताबिक सप्लाई नहीं हो रही।
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कंपनी संचालक ने अस्पतालों के बजाय अन्य लोगों को सप्लाई कर दी। गैस की कालाबाजारी के चलते कमेटी ने उपायुक्त सोलन केसी चमन को इसकी रिपोर्ट दी। उपायुक्त ने एसपी बद्दी को कंपनी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
इस पर बद्दी पुलिस ने इंडो गैस कंपनी के संचालक गुरदीप चंदेल के खिलाफ एपीडेमिक एक्ट तीन, डीएम एक्ट 51, आईपीसी 188 व 336 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी रोहित मालपानी ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।
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