शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपए प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान पिछले बजट में किया था। सोमवार को आदेश जारी कर इस ऐलान को लागू कर दिया गया है।
बता दें कि इस प्रावधान के तहत 65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को पेंशन मिलेगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें साफ है कि बिना आय सीमा की शर्तों के सरकार पेंशन देगी। हालांकि, अधिसूचना में कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं।
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किसे मिलेगा लाभ:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार:
- 65 साल से ऊपर 69 साल तक की आयु की महिलाएं पात्र होंगी।
- कोई भी दंपति, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, चाहे पति हो या पत्नी, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आयकर दाता दंपति को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- इसमें आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
- राज्य की करीब एक लाख महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा।
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गौरतलब है कि राज्य में लाखों लोगों को सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, जिस पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च होती है। इससे पहले जयराम सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा प्रदान की थी। अब सरकार ने 65 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए भी पेंशन की व्यवस्था कर दी है।
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