CM जयराम का खरा आदेश: 31 अक्टूबर तक किया ये काम तो संकोच नहीं कार्रवाई होगी

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CM जयराम का खरा आदेश: 31 अक्टूबर तक किया ये काम तो संकोच नहीं कार्रवाई होगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर तक आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी- मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अप्रैल, 2021 से हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आर्डर-1977, हिमाचल प्रदेश कमोडिटिज़ प्राइस मार्किंग एण्ड डिस्प्ले आर्डर 1977 तथा हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिक्लस (लाईसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर-1981 को लागू किया है। यह आदेश इस वर्ष 31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे।

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शिमला से वर्चुअल माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि  प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व मुनाफाखोरी में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए तथा व्यापारियों द्वारा जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यापारियों को मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी करने से रोकने के लिए गत लगभग एक माह में 4638 निरीक्षण किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लक्षित जन वितरण प्रणाली को 5028 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 19,17,302 राशन कार्ड धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य उपदान योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को उपदान दरों पर तीन दालें, नमक, चीनी तथा खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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