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इसके तहत 55 से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान हर महीने देना होता है और किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। पेंशन देने का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के हवाले है।
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सिर्फ किसानों के लिए है। इस योजना का लाभ 18 से लेकर 40 साल तक के किसान ले सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 55 रुपए प्रतिमाह देना होगा। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको 200 रुपए का अंशदान देना होगा। उम्र जितनी कम होगी, किसान का अंशदान उतना ही कम रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 18 साल के किसान को 55 तो 40 साल के किसान को 200 हर महीने देने हैं।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर का योगदान सरकार भी किसान के खाते में करेगी। अगर आप हर महीने 200 रुपए को योगदान करते हैं तो सरकार भी 200 रुपए आपके खाते में योगदान करेगी।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर किसान को 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यानी 36,000 रुपए सालाना। सरकार ने इसका लाभ उन सभी 12 करोड़ किसानों को देने का प्लान बनाया है जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़ ) तक की कृषि योग्य जमीन है।
किसान कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
– प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
– आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है।
– पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं पा रहे किसानों को खेत के कागजात देने होंगे।
– रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
– इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी।
– किसान को अपने बैंक का पासबुक और 2 फोटो देना होगा।
बीच में पैसे जमा कराना बंद कर दिए तो क्या होगा?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बीच में स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे। स्कीम छोड़ने के बाद किसान जो पैसे जमा किए होंगे, उस पर सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा।
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