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अभी तक आरोपी टीचर के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 302 भी जोड़ी गई है। गौरतलब है कि पति के हमले में घायल हुई महिला पिछले करीब एक सप्ताह से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी।
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बता दें कि कला अध्यापक झाबर राम ने 10 मई को कहासुनी पर पत्नी मोनिका पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया था। इस दौरान बीच बचाव करते हुए झाबर राम की मां और भाई भी जख्मी हो गए। जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल करसोग लाया गया।
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यहां झाबर राम की पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल रेफर किया गया था। जहां महिला करीब एक सप्ताह से उपचाराधीन थी, लेकिन इस दौरान मोनिका ने दम तोड़ दिया। डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था। जिसमें अध्यापक ने पत्नी सहित मां और भाई पर हमला किया था।
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उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुई मोनिका को सिविल अस्पताल करसोग से आईजीएमसी रेफर किया गया था। जहां से अब सूचना मिली है कि उसकी मौत हो गई है। इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस शिमला गई है। यहां पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है।
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