यह भी पढ़ें: हिमाचल उपचुनाव को लेकर अलर्ट मोड में कांग्रेस आलाकमान: संजय दत्त को बनाया सहप्रभारी
मृतक आरोपी की पहचान पवन कुमार पुत्र साधु राम निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है। दरअसल, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2020 के बाद बीएस-4 मानक के वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद BS-6 मानक वाहनों का पंजीकरण ही संभव है। लॉकडाउन के दौरान पालमपुर में BS-4 वाहनों के पंजीकरण को लेकर RALA कार्यालय पालमपुर में नियमों को दरकिनार कर तय तिथि के बाद भी छह माह में 112 वाहनों का पंजीकरण किया गया था।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में नहीं थम रही नशा तस्करी, तीन युवकों के पास से बरामद किया लाखों का चिट्टा
कुछ लोगों ने शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल कर वाहन अन्यत्र पंजीकृत करवा लिए थे। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला था कि 112 वाहनों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा हुआ है। हालांकि दो वाहन मालिकों ने प्रशासन के नोटिस के बाद कार्यालय में आकर पंजीकरण सही साबित कर दिया लेकिन 110 वाहनों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रशासन को नहीं मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में भावी शिक्षकों की टेंशन खत्म: साल 2011 से TET की वैधता हुई आजीवन
पुलिस ने इस मामले में दिल्ली व चंडीगढ़ से दो लोगों को हिरासत में लिया था। आरोपितों की पहचान धर्मशाला बाईपास में दुकान करने वाले अरविंद उर्फ बिंदु निवासी मनियाड़ा व चंडीगढ़ निवासी पवन के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में RALA में कार्यरत कर्मचारी समेत 111 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में 110 वाहनों का पंजीकरण रद किया जा चुका है।
0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks