हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने सूबे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू बंदिशों में आज यानी शुक्रवार को और रियायतें बढ़ा दी हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 7 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है. वहीं, इसके पीछे आगामी उपचुनावों को भी कारण माना जा रहा है.
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ताजा आदेशों के तहत सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 की कम सकारात्मकता दर को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत सभाओं आदि में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है।
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वहीं, अब से बंद जगहों या इंडोर में होने वाले समारोह में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे। जबकि खुले में होने वाले कार्यक्रमों, समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। इनमें शादी समारोह भी शामिल हैं। ये सभी आदेश 22 जून को जारी दिशा-निदेशों के अतिरिक्त तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इस संबंध में सभी विभागों, डीसी, पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सेना भर्ती में लागू नहीं होगी शर्त
प्रदेश सरकार ने सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और वन विभाग आदि की भर्ती रैलियों में भाग लेने के लिए भीड़ अधिकतम सीमा में छूट दे दी है। हालांकि इनमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। इस संबंध में संबंधित डीसी भर्ती करने वाले विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।




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