शिमलाः हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले स्थित विशेष अदालत के न्यायधीश जेके शर्मा ने पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 354 बी के तहत दोषी करार व्यक्ति को पांच साल का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त करावासा की सजा भी काटनी होगी।
साल भर पुराना मामला:
आरोपित शख्स की पहचान ईश्वर दास पुत्र खजाना राम निवासी गांव पपलाह, डाकघर भरेड़ी, भोरंज के तौर पर हुई है। बता दें कि 29 जुलाई 2020 को नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस थाना भोरंज में एक शख्स के खिलाफ उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। जिन्होंने मामले के संबंध में कोर्ट में कुल 14 गवाह पेश किए।
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पीड़िता के मेडिकल और अन्य साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के दोषी व्यक्ति को पांच साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपए का जुर्माना अदा करने को कहा गया।
जबकि दूसरी ओर आईपीसी की धारा 354 बी के तहत पांच साल का कठोर काराबास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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