मंडीः हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की विशेष अदालत ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने के दोषी शिक्षक को सजा सुनाई है। छात्रा के साथ उसके घर में ही घटिया हरकत करने वाले शिक्षक को 10000 रूपए जुर्माना सहित पांच साल का साधारण कारावास व तीन साल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालन ने यह सजा बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए सुनाई है।
छात्रा के घर में की थी छेड़छाड़-
सजा पाने वाला आरोपी टीचर रमेश कुमार गांव झीर, डाकघर गहरा तहसील सरकाघाट का रहने वाला है। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए कार्यकारी जिला न्यायवादी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि मामला 2014 का है। जब जिले के एक उपमंडल की रहने वाली छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर में दादा व भाई के साथ कमरे में बैठी हुई थी। इस दौरान थोड़ी देर बाद लड़की का शिक्षक वहां पहुंचा।
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कमरे में किसी को ना पाकर की छेड़छाड़-
छात्रा ने अपने शिक्षक को पानी पिलाया। जिस पर दादा ने अपनी पोती को शिक्षक के लिए चाय बनाने के लिए कहा। इस बीच छात्रा का भाई पढ़ने व दादा भेड़-बकरियां लाने चले गए। वहीं, जब छात्रा रसोईघर से अपने शिक्षक के लिए चाय लेकर आई तो आरोपित ने मौके का फायदा उठाकर उससे छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। अपने टीचर की हर हरकत देख कर छात्रा दंग रह गई।
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आरोपी कर रहा था घर से भागने का प्रयास-
खुद को बचाने के लिए उसने अपने शिक्षक को धक्का मारा और इसके बाद रसोईघर के पिछले दरवाजे से भागते हुए अपनी मां के पास पशुशाला चली गई। जहां लड़की ने मां को अपने शिक्षक की इस घिनौनी करतूत के बारे में बताया।
इस दौरान जब वे अपनी मां के साथ घर वापस आई तो उसका टीचर घर से भाग रहा था। जिसकी शिकायत छात्रा के परिजनों ने सरकाघाट पुलिस थाना में दर्ज करवाई। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब शिक्षक को यह सजा सुनाई गई है।




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