सिरमौर : हिमाचल प्रदेश के सिमौर जिले में उचित मूल्य की 18 राशन दुकानें खुलने जा रहे हैं। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं किये दुकानें कहां-कहां खुलेंगी और आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है।
विकास खण्ड शिलाई के ग्राम पंचायत:
- बाली कोटी के ग्राम मशवाड,
- कोटा पाब के ग्राम काण्डी,
- अजरोली के ग्राम जास्वी,
- बिडला दिग्वा के ग्राम दिग्वा,
- और ग्राम टिम्बी
विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत:
- धौलाकुआं के ग्राम भारापुर,
- भांटावाली के ग्राम किशनपुरा,
- शमाह पम्ता के ग्राम शमाह पम्ता व
- पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 9 में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी हैं।
इन गावों में भी खुलेंगी:
- कटाह शीतला,
- पातलियों के ग्राम पातलियों,
- टिक्करी डसाकना के ग्राम खुईशरा,
- धरोटी के ग्राम गागयो,
- राजगढ़ नया बस स्टैंड के नजदीक सुरत कॉम्प्लेक्स,
- हरिपुरधार,
- रणफूआ के ग्राम जबडोग,
- लुधियाना के ग्राम लुधियाना व
- बडोल के ग्राम बडोल में भी उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है।
आवेदन की डिटेल्स:
इन दुकानों के लाइसेंस का आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसम्बर, 2021 तक निर्धारित प्रपत्र पर जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवित्रा पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसमें इच्छुक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य होगा।
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता:
इसी प्रकार, स्वयं सहायता समूह को स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। सहकारी समितियों को सोसाइटी का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा महिलाओं के समूह को समूह का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा।
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इन दुकानों के आवंटन के लिए द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी जिसे अपना एकल नारी का प्रमाण पत्र या विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो उसे विधवा प्रमाण पत्र या दिव्यांग व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो उसे दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो उसे भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र/बेरोजगारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ये होगी आयु सीमा:
तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के व्यक्तिगत रूप से आवंटन के लिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के साथ उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
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नोट: आवेदनकर्ता की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 22 दिसम्बर, 2021 के बाद कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होंगी, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत व रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते है।



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