हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JOA अभ्यार्थियों को नए साल का तोहफा, स्टे हटाया

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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JOA अभ्यार्थियों को नए साल का तोहफा, स्टे हटाया


शिमला।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए अभ्यर्थियों नए साल से पहले उन्हें बड़ा तोहफा देते हुए पोस्ट कोड 447, 817 और 556 के तहत भर्ती पर लगे स्टे को हटा दिया है। बता दें कि साल के अंतिम दिन हाईकोर्ट ने इन तीनों पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने के आदेश दिए हैं। 

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने पोस्ट कोड 817, 556 और 447 के मामले को रिजर्व कर रखा था, जिसपर अब अंतिम निर्णय सुनाया गया है। ऐसे में अब इस भर्ती पर लगी स्टे के हटने से सैंकड़ों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। 

बता दें कि पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थी जो पास हुए थे और लिखित परीक्षा दी थी, उनका डिप्लोमा चाहे प्राइवेट इंस्टीच्यूट का हो या सरकारी संस्थान का, अब यह डिप्लोमा सरकारी नौकरी के लिए मान्य रहेगा। 

इसी तरह पोस्ट कोड 817 के तहत भर्तियां सुचारू रूप से हो सकेंगी। इस पोस्ट कोड का मामला 556 के चलते रुक गया था। इनका टेस्ट 21 मार्च को हुआ था और जुलाई में टाइपिंग टेस्ट हुआ था। 

इसके बाद बच्चे दूर-दूर तक टाइपिंग टेस्ट को गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को भर्ती पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उपरोक्त तीनों पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया है।

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