हिमाचल में गैदरिंग को लेकर बदला फैसला: क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, यहां जानें

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हिमाचल में गैदरिंग को लेकर बदला फैसला: क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, यहां जानें


शिमला।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना बंदिशों को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में सोमवार को हुई बैठक में बाजार खोलने की पाबंदियां हटा दी गई हैं। जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

सोशल गैदरिंग को लेकर बदला फैसला 

इस बीच खबर है कि सोशल गैदरिंग को लिया गया फैसला अंतिम समय में बदल दिया गया। कैबिनेट बैठक के फैसलों को लेकर जारी प्रेस नोट में गैदरिंग में पचास फीसदी क्षमता और इनडोर में अधिकतम 250 और आउटडोर में अधिकतम 500 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति की बात थी। वहीं, आपदा प्रबंधन सेल के आदेशों में इससे अलग ही है। 

आपदा प्रबंधन सेल द्वारा जारी आदेशों में सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह और अंतिम संस्कार आदि में क्षमता के 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी, जोकि इनडोर निर्मित/ कवर क्षेत्रों में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक के इकट्ठे होने अनुमति होगी। आउटडोर में अधिकतम 300 व्यक्तियों के इकट्ठा होने की ही अनुमति होगी। 

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानें 

  • जिम, स्पोर्ट्स कंप्लैक्स और क्लब भी कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की शर्त के साथ खुले रहेंगे। 
  • दुकानों पहले की तरह की खुलेंगी और बंद होंगी। 
  • धार्मिक लंगर पर अभी बैन रहेगा।
  • तीन फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की नियमित क्लासें लगेंगी। स्कूल प्रबंधन को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अन्य कक्षाओं के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे।
  • हिमाचल में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू रहेगी।
  • यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा व अन्य हायर एजुकेशनल संस्थान भी 3 फरवरी से खुलेंगे।
  • कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी भी खुलेंगी। 
  • वर्किंग डे पर दफ्तर 100 फीसदी हाजिरी के साथ खुलेंगे। 
  • फाइव डे वीक और 50 फीसदी उपस्थिति की शर्त हटा दी गई है।
  • दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट होगी।

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