शिमला। हिमाचल सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी है। सरकारी विभागों में अनुबंध पर नियुक्त होने वाले लिपिक को न्यूनतम 12120 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
वित्त विभाग की ओर से कार्यालय ज्ञापन (आफिस मेमोरंडम) जारी किया गया है। इसके तहत सरकार के नियमित कर्मचारी को देय कुल वेतन का 60 फीसद के रूप में वेतन निर्धारण किया गया है। प्रदेश सरकार के इन आदेशों के तहत 25 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
जनवरी, 2022 से मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ जनवरी 2022 से मिलेगा। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2016 से देय छठे वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2021 में लागू की थी। आदेशों के तहत सरकारी कर्मचारियों को नया बढ़ा हुआ वेतन जनवरी का वेतन फरवरी के वेतन में देय किया गया। अब इस महीने का वेतन सभी कर्मचारियों को फरवरी में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
ऐसे तय होगा वेतन
छठे वेतन आयोग के तहत वित्त विभाग की ओर से पे-मैट्रिक्स बनाया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संबंधी सेल बनाए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों के लिए पे-मैट्रिक्स का फस्र्ट सेल मान्य होगा और उसी के आधार पर अनुबंध कर्मियों का मासिक न्यूनतम वेतन तय होगा।
श्रेणी संशोधित वेतनमान कितना 2009 के मुताबिक कितना था
छठे वेतन आयोग में 60 फीसद का फार्मूला लिया गया है, यानी सरकार के एक नियमित कर्मचारी को मिलने वाले कुल वेतन का साठ फीसद अनुबंध कर्मी को मासिक वेतन के तौर पर प्रदान किया जाएगा। 2009 के दौरान पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में पे-बैंड का न्यूनतम व ग्रेड-पे को जोड़कर न्यूनतम वेतन दिया गया था।



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