कांगड़ा। हिमाचल के कांगड़ा जिला में कोरोना को लेकर बंदिशों का दौर शुरू हो गया है। कांगड़ा जिला में मार्केट प्लेस, मॉल और दुकानें रात सात बजे बंद हो जाएंगी। दुकानें सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगी। वहीं, ढाबे और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।
आदेश 24 जनवरी तक प्रभावी
फार्मा शॉप्स 24 घंटे खुली रह सकेंगी। इसके अलावा संडे को कांगड़ा जिला में सभी मार्केट प्लेस, विकली मार्केट बंद रहेंगी। इस बारे डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश 24 जनवरी 2022 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
डीसी द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे।
फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू
सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।
आदेश के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतय रोक रहेगी। खेल शैक्षणिक मनोरंजन तथा सांस्कृतिक व राजनीतिकक गतिविधियों के लिए इंडोर में पचास फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी तथा आउटडोर में क्षमता के पचास फीसदी या अधिकतम तीन सौ लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी।
इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी उपमंडलाधिकारियों, कार्यकारी दंडाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश भी दिए गए हैं।



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