मंडीः हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में आरोपित शख्स को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपित पर 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने को भी कहा गया है। मामला प्रदेश के मंडी जिले के तहत आते पुलिस थाना करसोग क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक अदालत मंडी ने बीते कल यानी 7 मार्च को सभी गवाहों तथा सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सुनाया है। आरोपित की पहचान जितेंद्र कुमार पुत्र बाबू राम निवासी गाढानाच, तहसील करसोग के तौर पर हुई है।
जंगल में किया दुराचार:
बता दें कि बीते 8 दिसंबर 2014 को आरोपित जितेंद्र ने नाबालिग लड़की को मिलने के बहाने से जंगल बुलाया। जहां उसने नाबालिग के साथ दुराचार किया। इस संबंध में किशोरी द्वारा पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामल दर्ज किया गया था। वहीं, अब मामले के संदर्भ में कोर्ट द्वारा जितेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनि अग्निहोत्री ने की है।



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