धारा 144 का किया उल्लंघन:
बता दें कि तिरंगा यात्रा की अनुमति सीटीओ तक की ही थी। यहां से आगे नारेबाजी और यात्रा प्रतिबंधित थी। पुलिस के मना करने के बावजूद विक्रमादित्य धारा 144 का उल्लंघन करते हुए रिज मैदान तक कार्यकर्ताओं के साथ चले गए।
कानून को हाथ में लेने और धारा 144 के उल्लंघन में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसके जवाब में विक्रमादित्य ने कहा है कि वह एफआईआर से डरते नहीं हैं।
नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का साथ:
गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकवादी के शिमला में झंडा फहराने के धमकी मिलने के बाद विक्रमादित्य इस मुद्दे के सहारे राजनीति चमकाने में लगे हुए थे। फेसबुक पोस्ट पर भी लगातार पन्नू का विरोध कर रहे थे।
जिसके बाद उन्होंने 29 मार्च को विधानसभा से रिज मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाला। इस यात्रा में विक्रमादित्य को कांग्रेस के अन्य किसी नेता का साथ नहीं मिला। साथ ही कानून व्यवस्था में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ।
जिन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर, छत्तर सिंह, राहुल मेहरा, वीरेंद्र बंशु, अमित ठाकुर, राहुल चौहान, दिनेश चोपड़ा, दीपक खुराना के नाम शामिल हैं।
0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks