मंडीः हिमाचल प्रदेश में फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में आरोपित शख्स को 15 साल कारावास की सजा सुजाई है। इसके अलावा आरोपित को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने को कहा गया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक अदालत के विशेष न्यायाधीश ने सभी गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सुनाया है।
जंगल ले जाकर किया था दुष्कर्म
बता दें कि यह मामला साल 2017 का है। जहां मंडी जिले के सदर पुलिस थाना में नाबालिग की मां ने आरोपित बलदेव सिंह निवासी सदर, मंडी पर अपनी बेटी संग दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस में दी शिकायत में किशोरी की मां ने बताया था कि आरोपित ने जंगल ले जाकर उनकी बेटी संग दुराचार जैसी घिनौनी वारदाक को अंजाम दिया था।
मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 511 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी थी। वहीं, अब आरोपित के खिलाफ अपराध साबित होने के बाद उसे 15 साल कारावास तथा 10 हजार हर्जाना भरने की सजा सुनाई गई है।
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