हिमाचली 'गूगल गर्ल' - तीसरी कक्षा से सीधा 8वीं कक्षा में बैठेगी 8 साल की काशवी, HC का आदेश

Ticker

6/recent/ticker-posts

adv

हिमाचली 'गूगल गर्ल' - तीसरी कक्षा से सीधा 8वीं कक्षा में बैठेगी 8 साल की काशवी, HC का आदेश


कांगड़ा।
हिमाचल प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं है। इस बात को पूरी तरह से सही साबित करती सूबे के कांगड़ा जिले में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम असल में तो काशवी है, लेकिन उसे हिमाचली गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 

पिता ने दायर की थी याचिका 

वहीं, 8 साल की यह बच्ची जो अबतक तीसरी कक्षा की छात्रा थी। अब से वह 8वीं कक्षा में बैठा करेगी और ऐसा होगा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार। दरअसल, असाधारण और बौद्धिक रूप से खास प्रतिभा संपन्न इस बच्ची को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 8वीं कक्षा में बैठने अनुमति दे दी है। 

ऐसा किए जाने के लिए काशवी के पिता संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किए गए हैं। काशवी के पिता द्वारा कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया था कि काशवी का जन्म 12 मार्च, 2014 को हुआ था और वर्तमान में वह रेनबो पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल धर्मनन पालमपुर में तीसरी कक्षा में पढ़ रही है।

3 साल की ही उम्र में आता था इतना सब 

याचिका के अनुसार काशवी को 3 साल की उम्र से ही भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी देशों की राजधानी, सौर मंडल और राष्ट्रीय ध्वज, महत्वपूर्ण दिनों, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, हिमाचल प्रदेश के जिलों, भारत में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक का ज्ञान है। काशवी के सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों के अनेकों वीडियो यू ट्यूब पर उपलब्ध हैं। कई लोगों की ओर से देखा और पसंद किया जा रहा है।

काशवी के पिता ने 16/10/2021 को जोनल अस्पताल धर्मशाला में उसका आईक्यू टैस्ट करवाया, जिसमें उसका आईक्यू 154 आंका गया था और उसकी जांच करने वाले डाक्टर ने कहा कि वह असाधारण और बौद्धिक रूप से बहुत श्रेष्ठ/प्रतिभाशाली बच्ची है। काशवी के आईक्यू परीक्षा परिणाम के साथ उसके पिता ने राज्य के शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उसे कक्षा 8वीं में दाखिला लेने, कक्षा 8वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। 

28 अप्रैल को होगी आगामी सुनवाई 

अब इसी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि यदि काशवी स्कूल में कक्षा आठ में छात्रा के रूप में अनंतिम (अस्थायी) प्रवेश लेती है तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों की ओर से नियमित आधार पर की जाएगी। काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ