हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की अदालत ने मानसिक रुप से कमजोर महिला से दुष्कर्म मामले में दोषी करार व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित को 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने को कहा गया है। मामला प्रदेश के हमीरपुर जिले के तहत आते महिला पुलिस थाना क्षेत्र का है।
नहीं भरा जुर्माना तो छः महीने और कारावास
यही नहीं यदि आरोपित किसी कारणवश हर्जाना भरने में असफल रहता है तो उसे छः माह का अतिरिक्त कारावास झेलना पड़ेगा। आरोपित की पहचान भूरि सिंह निवासी भोरंज के तौर पर हुई है। बता दें कि यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर ने सभी गवाहों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए लिया है।
महिला हो गई थी गर्भवती
बता दें कि 7 दिसंबर 2019 को पीड़िता के घरवालों ने महिला पुलिस थाना हमीरपुर में भूरि सिंह के खिलाफ दुष्कर्म करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दौरान महिला गर्भवती भी हो गई थी। वहीं, अब बच्चे के जन्म के बाद डीएनए टेस्ट के आधार पर पिता की पुष्टि हुई है। टेस्ट में यह बच्चा भूरि सिंह का पाया गया।
पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
मामले की आदालती कार्रवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह तथा आरोपित की ओर से 4 गवाह अदालत में पेश किए गए। वहीं, अब तीन साल बाद महिला को अदालत से न्याय मिला है। न्यायलय की ओर से पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
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