शिमलाः हिमाचल प्रदेश में चरस तस्करी मामले में संलिप्त एक व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत की ओर से आरोपित को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने को भी कहा गया है। यदि आरोपित किसी कारणवश जुर्माना अदा नहीं कर पाता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने सुनाया है।
2018 में पकड़ाई थी 3 किलो 860 ग्राम चरस
बता दें कि राजधानी शिमला के तहत आते ढली पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान 4 सितंबर 2018 में एक शख्स को 3. 860 किलोग्राम चरस की खेप संग गिरफ्तार किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई थी।
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इसके उपरांत पुलिस की ओर से चालान कोर्ट में दायर किया था। वहीं, अब सारे गवाहों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए यह सदा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अदालत के इस फैसले ने न केवल पुलिस द्वारा की गई पेशेवर जांच को सही ठहराया है, बल्कि यह समाज में नशे के खतरे को रोकने में भी मदद करेगा।




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