शिमलाः हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लासटिक पर बैन लगने जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। सरकार की मंजूरी के बाद इसे पहली जुलाई से पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। इसके उपरांत प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन बेचना तथा उसे प्रयोग में लाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
जानें क्या-क्या होगा बैन
1 जुलाई से जिन सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन लगने वाला है उनमें मुख्य तौर पर ईयर बड, बैलून में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम स्टिक व डेकोरेशन के लिए प्रयोग होने वाला प्लास्टिक शामिल है।
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इसके अलावा 100 माइक्रोन से नीचे के प्लेट्स, कप, गिलास, समेत कटलरी जैसे चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे आदि मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट तथा प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लग जाएगी।
उल्लंघन करने वाले को भरना होगा इतना जुर्माना
बता दें कि पहली जुलाई से अगर किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलता है तो उसे जुर्माना भरना होगा। यहां जानें कितने ग्राम पर कितना जुर्माना लगाया गया है-
- 100 ग्रामः 500 रुपए,
- 500 ग्रामः1500 रुपए,
- 1 किलोः 3 हजार,
- 5 किलोः 10 हजार,
- 10 किलोः 20 हजार रुपए
- 10 किलो से अधिकः 25 हजार रुपए
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