सोलनः हिमाचल प्रदेश की विशेष अदालत ने प्रवासी नाबालिग लड़की संग दुराचार मामले में दोषी करार व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपित को 25 हजार रुपए हर्जाना भरने को कहा गया है। मामला प्रदेश के सोलन जिले के तहत आते नालागढ़ क्षेत्र का है।
यदि आरोपित किसी सूरत में जुर्माना अदा करने में नाकाम रहता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास झेलना पड़ेगा। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने सुनाई है।
यूपी निवासी है आरोपित
आरोपित का नाम राम किशोर है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित किशोरी के पिता के गांव का ही रहने वाला है और कुछ समय पहले ही उनके यहां नालागढ़ रहने के लिए आया था।
इस बीच एक दिन पिता ने अपने दोनों बच्चों को पहले तो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करवाया और फिर उन्हें घर पर सुला कर खुद भंडारा खाने चला गया। इस दौरान जब वह वापस अपनी झुग्गी में लौटा तो उसने अपनी बेटी को रोते हुए पाया। पिता के पूछने पर बेटी ने आपबीती सुनाई। इसके उपरांत उन्होंने पुलिस थाना में आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं, अब कोर्ट ने सारे गवाहों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपित को को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।




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