शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर स्थित रामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा संग छेड़छाड़ के दोषी मुख्याध्यापक को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा।
आरोपी मुख्याध्यापक का नाम रविंद्र देव है, जो की कुल्लू जिले के तहत आते निरमंड तहसील के निरमंड गांव का रहने वाला था। आरोपी की उम्र 50 साल है, जबकि पीड़ित छात्रा नाबालिग बताई जा रही है। बतौर रिपोर्ट्स, यह मामला साल 2018 में रिपोर्ट किया गया था और उस वक्त छात्रा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी।
उस वक्त दर्ज किए गए मामले के अनुसार दो जुलाई, 2018 को दोपहर के समय पीड़िता अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी में किताबें लेने गई। जब वह किताबें लेकर अलमारी बंद करके मुड़ी तो मुख्याध्यापक उसके पीछे खड़ा था। उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर डाली। यह देखकर पीड़िता दंग रह गई और वहां से भाग गई।
इसके बाद उसने इस घटना के बारे में स्कूल की अध्यापिका को बताया। इस पर अध्यापिका ने उसे इस घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताने के लिए कहा। ऐसे में घर आकर पीड़िता ने यह घटना माता को बताई। इस पर पिता ने पुलिस को इस बारे में अवगत करवाया। इस पर थाना निरमंड में पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। वहीं, अब इस मामले में अदालत ने मुख्याध्यापक को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
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