मंडीः हिमाचल प्रदेश की विशेष अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में आरोपित दो युवकों को दोषी करार करते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपितों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने को कहा गया है।
यदि आरोपित किसी कारणवश हर्जाना नहीं भर पाते हैं तो उन्हें 2-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला प्रदेश के मंडी जिले के तहत आते महिला पुलिस थाना का है।
बता दें कि मामले के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 22 गवाह पेश किए। इन्हीं गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपितों को सजा सुनाई है।
दो युवकों ने किया दुष्कर्म
मामला साल 2021 जून का है। जब पीड़िता की मां ने महिला पुलिस थाना में दो युवकों के खिलाफ अपनी बेटी संग दुष्कर्म करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि गगन तथा रमन निवासी तल्याहड ने उनकी बेटी संग तीन-चार बार दुष्कर्म किया है।
11 वर्षीय बच्ची को मिला न्याय
एक ने अपने घर ले जाकर तो दूसरे ने पीड़िता के पिता की ही दुकान ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपित यहीं बाज नहीं आए उन्होंने पीड़िता को किसी भी सूरत में जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं, अब अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची के आरोपितों को सजा सुनाई है।
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