मंडीः हिमाचल प्रदेश विशेष अदालत ने बेटी संग दुराचार मामले में आरोपित पिता को दोषी करार करते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित को 20 हजार रुपए का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। मामला प्रदेश के मंडी जिले के तहत आते बल्ह क्षेत्र का है।
इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत 10 साल कठोर कारावास, 5 हजार रुपए का जुर्मान तथा धारा 506 के तहत दो साल का साधारण कारावास तथा 1 हजार जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। ये सभी सजाएं साथ चलेंगी।
बेटी ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर दी थी शिकायत
आरोपित पिता की पहचान भगवान सिंह के तौर पर हुई है। बता दें कि बीते 21 जून 2020 में बल्ह क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर अपने पिता के खिलाफ दुराचार करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी।
भुगतना होगा अब कठोर कारावास
बेटी द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसके पिता ने उसके साथ दुराचार किया है। मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, अब बीते कल यानी 13 मई को अपराध साबित होने पर अदालत ने नाबालिग लड़की को न्याय दिलाते हुए आरोपित पिता को सजा सुनाई है।
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