शिमला। हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की तीन फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि फिर से बहाल होने जा रही है। राज्य में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन फार्मूले में भी बदलाव हुआ था।
नए पे मैट्रिक्स का 60 फीसदी वेतन अब अनुबंध कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन इस आर्डर के साथ तीन फीसदी की वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई हवाला नहीं है। इस कारण यह वित्तीय लाभ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है।
हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अविनाश सैनी और महासचिव बलबीर सिंह बाली ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा से यह मसला नए सिरे से उठाया था।
इसकी वजह यह है कि वित्त विभाग का कहना था कि सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर अपनी बात रखे। उसके बाद ही फाइल पर इस मामले में फैसला होगा।
राज्य सरकार से अनुमति लेकर आदेश होगा जारी
इसके बाद सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि नया वेतनमान लागू होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों की तीन फीसदी की वार्षिक वेतन वृद्धि बंद हो गई है।
इस बारे में अब तक कोई स्पष्टीकरण वित्त विभाग की तरफ से जारी नहीं हुआ है। इसलिए विभिन्न विभागों के डीडीओ न तो अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि दे रहे हैं, न ही तीन या दो साल पूरा करने के बाद रेगुलर हुए कर्मचारियों को यह लाभ मिल रहा है।
हालांकि अनुबंध नियम अधिसूचना जो पांच मार्च, 2009 को जारी हुई थी, के उप नियम 15ए में यह कहा गया है कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को तीन फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा।
इसके बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने यह मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग से उठाया है। वित्त विभाग अब इस बारे में राज्य सरकार से अनुमति लेकर आदेश जारी करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि इससे पहले यह मामला आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं उठाया था।
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